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अंशु प्रकाश मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी को नोटिस जारी

अंशु प्रकाश मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी को नोटिस जारी




चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले को लेकर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य को नोटिस जारी किया है. अंशु प्रकाश ने दिल्ली की एक अदालत में इस बाबत अपील दायर की थी. इसमें उन्होंने केजरीवाल और सिसोदिया समेत मामले के सभी 9 आरोपियों को बरी करने पर सवाल उठाया था. इसके बाद ही स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य 9 आरोपियों को जवाब देने को कहा है. अब इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंशु प्रकाश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता कुमार वैभव ने जज से कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने अगस्त के आदेश में केजरीवाल और अन्य को आरोप-मुक्त करने में गलती की है. अंशु प्रकाश ने खान और जारवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) सहित अतिरिक्त आरोप तय करने का भी अनुरोध किया है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 9 अन्य विधायकों को बुधवार को आरोप-मुक्त कर दिया था. आप के 2 विधायक, अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था. दोनों को ही उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है.

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